पीपीएफ अकाउंट क्या है | पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें | पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी

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इस आर्टीकल में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) यानी पीपीएफ अकाउंट क्या है, पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें, पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. PPF को छोटी बचत को जमा करने के उद्देश्य से भारत में 1968 में निवेश के रूप में शुरू किया गया था, साथ ही उस पर रिटर्न भी मिलता है. इसे एक savings-cum-tax savings निवेश भी कहा जा सकता है जो वार्षिक करों (annual taxes) पर बचत करते हुए एक retirement corpus जमा करनेमे में सक्षम बनाता है. टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न अर्जित करने के लिए एक सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाता खुलवा सकता है. पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें उसके बारेमे जानने से पहले पीपीएफ अकाउंट क्या है वह जानते है.

PPF अकाउंट क्या है? | What is a PPF account in Hindi

पीपीएफ के बारेमे प्रमुख बाते:

  • पीपीएफ में निवेश करने की न्यूनतम राशि रु.500 है
  • पीपीएफ में ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है
  • धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में लाभ
  • पीपीएफ में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निवेश कर सकते है .
  • पीपीएफ का कार्यकाल 15 साल का होता है
  • रिस्क प्रोफाइल गारंटीड ऑफर, रिस्क-फ्री रिटर्न

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) योजना एक लॉन्ग टर्म निवेश का विकल्प है जो निवेश की गई राशि पर आकर्षक रिटर्न और ब्याज दर देता है. उससे अर्जित रिटर्न और ब्याज आयकर के तहत taxable नहीं हैं. इस योजना के तहत आपको एक पीपीएफ खाता खोलना होगा और एक वर्ष के दौरान जमा की गई राशि पर धारा 80 सी के डिडक्शन के तहत क्लेम किया जा सकता है.

Public Provident Fund account का महत्व

निवेश में कम जोखिम लेने वाले लोगों के लिए पीपीएफ खाता सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है.

पीपीएफ योजना सरकार द्वारा समर्थित है और इन्वेस्टमेंट का भी मार्केट से कोई लिंक नहीं है. इसके कारण, यह कई लोगों की निवेश की जरूरतों की रक्षा के लिए गारंटीड रिटर्न देता है.

क्योंकी, पीपीएफ खातों का रिटर्न निश्चित होता है, इसलिए उनका उपयोग निवेशक के पोर्टफोलियो के विविधीकरण उपकरण (diversification tool) के रूप में किया जाता है. इसके साथ, वे tax-saving का लाभ भी प्रदान करते हैं.

पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें | How to open a PPF account in Hindi

इन दिनों एक पीपीएफ खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (nationalized bank) जैसे भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक आदि में या किसी डाकघर (Post Office) के साथ खोला जा सकता है. यहां तक ​​कि कुछ निजी बैंक (private banks) जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत (authorized) हैं.

PPF अकाउंट खोलने के लीए जरूरी डाक्यूमेंट्स

आपको नीचे दिए गए डोक्युमेन्ट्स जमा करने होंगे:

  • पूरा भरा हुआ खाता खोलने का आवेदन पत्र (Duly filled account opening application form)
  • पासपोर्ट साईज फोटो (Passport size photograph)
  • केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि. (KYC documents such as Aadhaar, Voters ID, Driving license etc.)
  • रहने की जगह का प्रूफ (Residential address proof)
  • नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म (Nominee declaration form)

इन सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आप खाता खोलने के लिए निर्धारित की हुई राशि जमा करके खाता खुलवा सकते हैं.

पीपीएफ पर ब्याज दर क्या है? | What is the interest rate on PPF?

PPF का वर्तमान ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है. जिसे सालाना कंपाउंड किया जाता है.

हर साल वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ब्याज दर को निर्धारित करता है, जिसका 31 मार्च को भुगतान किया जाता है. ब्याज की गणना पांचवें दिन की समाप्ति और हर महीने के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम बैलेन्स राशि पर की जाती है.

PPF account की चार जरूरी विशेषताएं

निवेश सीमा (Investment Limits): पीपीएफ प्रत्येक फाइनेंसियल वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये को निवेश करने की अनुमति देता है. निवेश ज्याडा से ज्यादा 12 हप्तो में या lump sum तरीके से किया जा सकता है.

जमा करने का तरीका (Mode of deposit): पीपीएफ खाते में चेक, नकद (cash), डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से पैसे को जमा किया जा सकता है.

ओपनिंग बैलेंस (Opening Balance): खाता केवल 100 रुपये से खोला जा सकता है. आपको 1.5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक निवेश पर ब्याज नहीं मिलेगा और आप टैक्स में लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे.

कार्यकाल (Tenure): पीपीएफ का न्यूनतम कार्यकाल 15 वर्ष का होता है, जिसे आप आपनी इच्छा के अनुसार 5 वर्षों के ब्लॉक में बढ़ा सकते है.

जमा आवृत्ति (Deposit Frequency): पीपीएफ खाते में 15 वर्षों तक हर साल कम से कम एक बार पैसे को जमा करवाया होना चाहिए.

नामांकन (Nomination): एक पीपीएफ खाताधारक या तो खाता खोलते समय या खाता खुल जाने के बाद अपने खाते के लिए nominee चुन सकता है.

संयुक्त खाते (Joint accounts): पीपीएफ खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर खोला जा सकता है. इसमे संयुक्त नाम से खाता खोलने की अनुमति नहीं है.

जोखिम कारक (Risk factor): क्योंकी पीपीएफ खाता भारत सरकार द्वारा समर्थित है, यह गारंटीटेड रिस्क फ्री रिटर्न के साथ-साथ अपनी पुरे केपीटल को सुरक्षा प्रदान करता है. पीपीएफ (PPF) खाता रखने में जोखिम बहुत ही कम है.

निवेश करने के लिए पीपीएफ खाता कौन कौन खुलवा सकता है | Who is eligible to invest in PPF

पीपीएफ में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है.

एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पीपीएफ खाता (PPF account) हो सकता है जब तक कि दूसरा खाता नाबालिग (minor) के नाम पर न हो.

एचयूएफ (HUF) और एनआरआई (NRI) पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं. हालांकि, अगर उनके नाम पर मौजूदा पीपीएफ खाता है, तो वह खाता समाप्ती की तारीख तक सक्रिय रहेगा. हालाँकि, भारतीय नागरिकों के मामले में इन खातों को 5 साल तक नहीं बढ़ाया जा सकता है.

PPF पर Loan

आप अपने पीपीएफ खाते पर तीसरे से छठे वर्ष के बीच loan ले सकते हैं. लोन की अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष (36 महीने) की है.

लोन की राशि कुल जमा की गई राशि का maximum 25% मिल सकती है.

यदि आपके द्वारा पहली लोन पूरी तरह से चुका दि जाती है तब दूसरी बार के लिए छठे वर्ष से पहले loan ली जा सकती है .

पीपीएफ में withdrawal कैसे करे

नियम के तहत कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाते की बैलेन्स राशि को मैच्योरिटी पर यानी के 15 साल पूरे होने के बाद ही पूरी तरह से निकाल सकता है. 15 साल पूरे होने पर खाताधारक के खाते में जमा पूरी राशि के साथ अर्जित ब्याज को स्वतंत्र रूप से पीपीएफ खाते में से निकाला जा सकता है और खाता बंद करवाया जा सकता है.

हालाँकि, यदि खाताधारकों (account holders) को इमर्जन्सी की स्थिती में पैसो की जरूरत पड़ती है, या किसी कारण वस् 15 वर्ष से पहले निकालना चाहते हैं, तो यह योजना 7 वे वर्ष से यानि की 6 वर्ष पूरे होने पर आंशिक withdrawals की परमिशन देता है.

एक खाताधारक समय से पहले, चौथे वर्ष के अंत में खाते में मौजूद राशि का अधिकतम 50% (उस वर्ष से पहले जिसमें राशि निकाली गई है या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो) निकाल सकता है. इसके अलावा, एक फाइनेंसियल वर्ष में केवल एक ही बार withdraw किया जा सकता है.

पीपीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते है?

पीपीएफ से पैसे निकाल ने की प्रक्रिया नी दी गई है

यदि आप अपने पीपीएफ खाते की बैलेन्स राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निकालना चाहते हैं.

स्टेप 1: जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म सी (Form C) का उपयोग करके आवेदन पत्र (application form) भरें.

स्टेप 2: जहां भी आपका पीपीएफ खाता है उस बैंक की संबंधित शाखा में आप एप्लीकेशन को जमा करें

फॉर्म सी कैसा दिखता है – इस फॉर्म में 3 भाग हैं:

सेक्शन 1:

डिक्लेरेशन सेक्शन जहां आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप निकालने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं. इसके साथ ही, आपको यह भी उल्लेख करना होगा कि पहली बार खाता खोले हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं.

सेक्शन 2:

कार्यालय के उपयोग का section जिसमें डिटेल शामिल हैं जैसे की :

  • जब पीपीएफ खाता खोला गया था उसकी तारीख
  • पीपीएफ खाते में जमा कुल बैलेन्स रकम
  • जिस तारीख को पहले requested withdrawal की अनुमति दी गई थी
  • खाते में उपलब्ध कुल कुल राशि.
  • withdrawal के लिए स्वीकृत राशि.
  • प्रभारी व्यक्ति की हस्ताक्षर और तारिख – आमतौर पर सेवा प्रबंधक (service manager).

सेक्शन 3:

बैंक डिटेल सेक्शन उस बैंक की डिटेल्स मांगता है जहां पैसा सीधे जमा किया जाना है या बैंक जिसके नाम से चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाना है. इस आवेदन के साथ पीपीएफ पासबुक की एक कोपी भी enclose करना अनिवार्य है.

एसबीआई (SBI) में ऑनलाइन पीपीएफ खाता कैसे खोलें | How to open a PPF account in SBI online

स्टेप 1: एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल http://www.onlinesbi.com पर लॉग इन करें.

स्टेप 2: साइड मेन्यू पर ‘नए पीपीएफ खाते (New PPF Accounts) ‘ ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: ‘नया पीपीएफ खाता’ पेज डिस्प्ले किया जाएगा जहां पर आप आपका नाम, पता, सीआईएफ नंबर और PAN कार्ड की डिटेल पहले से भरी हुई होगी .

स्टेप 4: आपको अपना बैंक खाता नंबर और ब्रांच कोड एन्टर करना होगा जिससे आप पीपीएफ खाते के लिए पेमेन्ट करना चाहते हैं. उसके बाद ‘शाखा नाम प्राप्त करें (Get Branch Name)’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: verification के लिए आपका व्यक्तिगत और नॉमिनी की डिटेल्स डिस्प्ले की जाएगी. एक बार यह हो जाने के बाद, ‘आगे बढ़ें (Proceed) ‘ पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आपका पीपीएफ अकाउंट तुरंत बन जाएगा और खाता नंबर (account number) स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा.

PPF खाता ऑनलाइन कैसे खोलें? . How to open a PPF account online?

स्टेप 1: मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक खाते में लॉग इन करें.

स्टेप 2: ‘पीपीएफ खाता खोलें (Open a PPF Account)’ का ऑप्शन चुनें.

स्टेप 3: यदि आप खुद के लिए खाता खोलना चाहते है, तो ‘स्व खाता (Self Account)’ विकल्प पर क्लिक करें. यदि आप minor की तरफ से खाता खोल रहे हैं तो ‘Minor Account’ का विकल्प चुनें.

स्टेप 4: आवेदन पत्र (application form) में जरूरी डिटेल्स भरें.

स्टेप 5: कुल राशि की कुंजी जिसे आप हर फाइनेंसियल वर्ष खाते में जमा करना चाहते हैं.

स्टेप 6: एप्लीकेशन सबमिट करें. पंजीकृत (registered) मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा. इसे उसमे दी हुई जगह में एन्टर करें.

स्टेप 7: आपका पीपीएफ खाता एक पल में बन जाएगा. आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. आपके पंजीकृत (registered) ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें सभी डिटेल्स की पुष्टि की होगी.

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है?

कोई भी वयस्क भारतीय निवासी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. विकृत दिमाग (unsound mind) या नाबालिग व्यक्ति वाले किस्से में, एक कानूनी अभिभावक (guardian) उनकी ओर से खाता खोल सकता है.

पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

स्टेप 1: जरूरी (relevant) डिटेल्स के साथ फॉर्म सी (Form C) भरें. आप इसे अपने डाकघर (Post Office) या बैंक की वेबसाइट या शाखा से डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 2: फॉर्म को जहां आपका पीपीएफ खाता है उस डाकघर या बैंक की शाखा में जमा करवाये .

पीपीएफ खाता कैसे बंद करें?

गवर्निंग PPF एकाउंट्स के नियमों के अनुसार , आप खाते से 15 वर्ष की अवधी के पूरे होने तक अपने PPF खाते की बेलेंस राशि पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं. 15 साल की समय अवधि पूरी होने बाद ही आप खाते में मोजूद पूरी बैलेन्स राशि तक पहुंच सकते हैं और इसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं और उसके बाद आप अपना खाता बंद कर सकते हैं.

खाते की पूरी समय अवधि कम्प्लीट करने से पहले कभी भी, आप किसी भी परिस्थिति में खाते की पूरी बैलेन्स रकम निकाल नहीं सकते हैं. हालांकि, 5 साल पूरे करने के बाद खाते की जमा राशि के 50% तक की प्रीमेच्योर withdrawal की अनुमति है. मगर इसकी अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है.

पीपीएफ अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें?

आप अपने पीपीएफ खाते को डाकघर / बैंक की दूसरी शाखा में स्थानांतरित (transfer ) कर सकते हैं, डाकघर से बैंक में स्विच कर सकते हैं या बैंक से डाकघर में भी स्विच कर सकते हैं. इसके लिए यह प्रक्रिया है.

स्टेप 1: उस डाकघर (Post Office) या बैंक की शाखा में जाएँ जहाँ आपका PPF खाता है.

स्टेप 2: पीपीएफ खाते को स्थानांतरित (transfer) करने के लिए आवेदन पत्र के लिए रिक्वेस्ट करें और इससे संबंधित डिटेल्स भरें.

स्टेप 3: शाखा प्रतिनिधि (representative) आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगे और खाता खोलने की एप्लीकेशन, नामांकन फॉर्म (nomination form), खाते की प्रमाणित नक़ल, नमूना हस्ताक्षर (specimen signature), और पीपीएफ खाते की बकाया राशि (outstanding balance) के चेक/डीडी के साथ नई शाखा को फोरवर्ड करेगा.

स्टेप 4: एक बार जब नई शाखा को आपका आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज मिल जाते हैं, तब आपको पुराने पीपीएफ खाते की पासबुक के साथ एक नया पीपीएफ खाता खोलने का आवेदन जमा करना होगा. इस समय आप अपने नॉमिनी को भी बदल सकते हैं.

स्टेप 5: एक बार यह आवेदन (application) का प्रोसेस हो जाने के बाद, आपका पीपीएफ खाता नई शाखा में सफलतापूर्वक ट्रान्सफर कर दिया जाता है.

आप अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर कैसे पता कर सकते है?

जब आप पीपीएफ खाता ऑफलाइन खोलते हैं तब डाकघर या बैंक आपको एक पासबुक देती है. पासबुक में पीपीएफ खाते के बारे में सभी आवश्यक जानकारी दी होती है, जैसे की पीपीएफ खाता नंबर, पोस्ट ऑफिस / बैंक शाखा की डिटेल्स, खाते का बैलेंस, खाते में किए गए लेनदेन और अन्य. आप पासबुक को नियमित रूप से अपडेट करवा के लेटेस्ट डेटा तक पहुंच सकते हैं.

दूसरी तरफ, आप अपने खाते के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करते हैं. होम पेज पर, आप अकाउंट डिटेल्स देख सकते है जैसे की खाता नंबर, account balance, हाल में किए गए लेनदेन, और अन्य डिटेल देखने के लिए PPF account के ऑप्शन को चुने.

पीपीएफ खाता कहां खोलें?

आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो किसी सहभागी बैंक (participating bank) शाखा में या अपने निकटतम डाकघर (Post Office) की शाखा में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. पीपीएफ खाते की ऑफर करने वाले बैंक नीचे दिए गए हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदाएचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंकऐक्सिस बैंक
कोटक महिंद्रा बैंकस्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
बैंक ऑफ इंडियायूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्सआईडीबीआई बैंक
पंजाब नेशनल बैंकसेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्रदेना बैंक

पीपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है?

पीपीएफ खाता वयस्क व्यक्ति द्वारा खुद के लिए या नाबालिग की ओर से खोला जा सकता है. पीपीएफ खाते की समय अवधि 15 वर्ष होती है और खाते की लॉक-इन अवधि भी 15 साल की है. आप पीपीएफ खाते में प्रति फाइनेंसियल वर्ष में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. पैसे को किश्तों या lump sum के रूप में जमा करवाया जा सकता है. प्रति वित्तीय वर्ष किश्तों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. समय अवधि के दौरान हर फाइनेंसियल वर्ष में deposits किए जाने चाहिए और इस तरह जमा की गई राशि को धारा 80 सी के तहत income tax में राहत दी गई है.

खाते को सक्रिय रखने के लिए आपको प्रति फाइनेंसियल वर्ष में कमसे कम 500 रुपये जमा करवाने होंगे. यदि आप यह जमा करने में असफल रहते हैं, तो खाता बंद कर दिया जाएगा. खाते को फिर से चालू करने के लिए आपको 500 रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ 50 रुपये का जुर्माना भी देना पडेगा.

7.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर (Q2 FY22) जमा पर लागू होता है और वार्षिक रूप से compounded होता है. PPF बैलेंस पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा, आप कुछ शर्तों के अधीन पीपीएफ खाते से आंशिक और समय से पहले पैसे को निकाल सकते हैं. नियत समय अवधि पुरी करने पर, आप अतिरिक्त contributions के साथ या उसके बिना खाते को extend करना पसंद सकते हैं. इसके अलावा आपके पास खाता बंद करने का भी विकल्प होता है.

बंध पीपीएफ खाते को कैसे एक्टिव करें?

निष्क्रिय पीपीएफ खाते को फिर से चालू करने के लिए, आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा को इसे पुनः सक्रिय (reactivate) करने की रिक्वेस्ट करते हुए एक लिखित पत्र जमा करें.

स्टेप 2: जिसमें आपने कोई भी योगदान नहीं दिया है उस प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये की न्यूनतम राशि का भुगतान करें और साथ ही 50 रुपये प्रति निष्क्रिय वर्ष का जुर्माना भी होना चाहिए.

स्टेप 3: पीओ (Post Office) या बैंक आपके request को प्रोसेस करेगा और खाते को फिर से एक्टिव करेगा.

आप कितने पीपीएफ खाते खोले जा सकते हैं?

पूरे देश में पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है.

पीपीएफ खाते से कितने पैसे निकाले जा सकते हैं?

खाता खोलने की तारीख से पांच साल पूरे करने के बाद आप आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, आप खाता खोलने की तारीख से चौथे वर्ष के अंत में कुल खाते की जमा राशि का केवल 50% तक ही निकाल सकते हैं.

मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

स्टेप 1: आप यह जांचें कि क्या आप समय से पहले पैसे निकालने के लिए पात्र हैं.

स्टेप 2: यदि आप पात्र हैं, तो पोस्ट ऑफिस या बैंक से फॉर्म सी (Form C) प्राप्त करें और उसमे relevant details भर कर जमा करे.

स्टेप 3: यदि खाता नाबालिग (minor) के नाम पर है उस परिस्थिति में आपको यह बताते हुए एक अतिरिक्त डिक्लरेशन देना होगी कि आप जो पैसा निकाल रहे हैं वह नाबालिग के लिए है और नाबालिग जीवित है.

स्टेप 4: फॉर्म और उसके साथ किसी भी सहायक दस्तावेज को डाकघर (Post Office) या बैंक की शाखा में जमा (Submit) करें.

स्टेप 5: यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी और दस्तावेज संतोषजनक हैं, तो पोस्ट ऑफिस या बैंक इसे आगे प्रोसेस करेगा और आपका पेमेन्ट जारी करेगा.

पीपीएफ खाता क्या है? पीपीएफ अकाउंट के फायदे| What is a PPF account? What are its benefits?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसका उद्देश्य सभी को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन प्रदान करना है. आपको प्रति फाइनेंसियल वर्ष खाते में न्यूनतम 500 रुपये राशि जमा करनी होगी और यह 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है. रिटायरमेंट बचत प्रदान करने के अलावा, आप खाते में निवेश की गई राशि पर भी income tax claim का लाभ भी उठा सकते हैं.

यहां वह लाभ दिए गए हैं जिनकी आप पीपीएफ खाते से उम्मीद कर सकते हैं

इसमे जोखिम मुक्त रिटर्न प्राप्त होता है क्योंकि रिटर्न मार्केट की अस्थिरता पर निर्भर नहीं है.

पीपीएफ अकाउंट के फायदे :

  • 500 रुपये की कम निवेश राशि.
  • चक्रवृद्धि (Compounded) ब्याज दर.
  • पीपीएफ बैलेंस पर loan और एडवांस.
  • सातवें फाइनेंसियल वर्ष से आंशिक निकासी की सुविधा.
  • 15 साल की लिए लंबी समय अवधि का निवेश.
  • पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी पर असीमित समय तक पांच साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन की सुविधा.
  • Income Tax Act, 1961 की धारा 80सी के तहत Income tax में कटौती का लाभ.

पीपीएफ में निवेश करने के क्या tax benefits हैं?

पीपीएफ एक निवेश का माध्यम है जो EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी के अंतर्गत आता है. दूसरे शब्दों में कहे तो, इसका मतलब यह है कि पीपीएफ में किए गए सभी जमा राशी इनकम टेक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत कटौती के योग्य हैं. हालांकि, पीपीएफ में अधिकतम योगदान किसी भी फाइनेंसियल वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है. इस बात पर ध्यान देना चाहिए.

इसके अलावा, संचित राशि ब्याज और accumulated amount भी निकालने (withdrawal) के समय टैक्स-फ्री है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मेच्योरीटी से पहले पीपीएफ खाता बंद नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, PPF account को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन, याद रखें कि पीपीएफ खाता समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है. खाताधारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद करने के लिए nominee’s ही उसे फाइल कर सकते हैं.

आधार कार्ड को पीपीएफ खाते से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

स्टेप 1: अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें.

स्टेप 2: ‘ Registration of Aadhaar Number in Internet Banking’ के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3: उसमें अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ‘कन्फर्म’ पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इसे आधार नंबर से जोड़ने के लिए अपने पीपीएफ खाते का चयन करें और हो गया

स्टेप 5: आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट कम्प्लीट हुई या नहीं, यह जांचने के लिए होमपेज पर ‘Inquiry’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.

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