इनकम टैक्स बचाने के उपाय (2022-23 के लिए): अगर ठीक से प्लानीग की जाए तो सेलेरीड़ पर्सनस, टैक्स सेविंग के लिए उपलब्ध अलग अलग माध्यमों से बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं. जबकि ज्यादातर taxpayers टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, होम लोन ब्याज, एचआरए के खिलाफ कटौती जैसे लोकप्रिय विकल्पों को जानते हैं, वहीं कई असामान्य (uncommon) या कम लोकप्रिय तरीके भी उपलब्ध हैं. उनमें से पांच तरीको पर एक नज़र डालते है:
National Pension System में योगदान (contribution) बढ़ाएँ
एनपीएस (NPS) ग्राहक एक फाइनेंसियल वर्ष में धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अधिक्तम 50,000 रुपये की कटौती के लिए पात्र है. यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत स्वीकृत 1.5 लाख रुपये की कटौती के ऊपर है.
सीनियर सिटीजन माता-पिता के माध्यम से निवेश को री-रूट करें
इन्कम टेक्स नियमों के अनुसार, senior citizens को कई टेक्स बेनेफिट दिए जाते हैं. Tax2win के अनुसार, आप अपने माता-पिता को tax-free धन गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं. इसके बाद, आपके माता-पिता इस पैसे को अलग अलग आकर्षक सीनियर सिटीजन स्कीम्स जैसे की सीनियर सिटीजन बचत योजना, सीनियर सिटीजन फिक्स डीपोजित, आदि में फिरसे इन्वेस्ट कर सकते हैं.
निवेश से अपनी कमाई को री-रूट करने के लिए आप इस ओप्सन का प्रयोग कर सकते हैं. हालाँकि, आपके माता-पिता की इनकम कम होनी चाहिए. नहीं तो उन्हें टैक्स देना पद सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी निवेश पर 50,000 रुपये का ब्याज कमाते हैं, तो यह राशि आपके माता-पिता को tax-free करने के लिए ट्रांस्फर की जा सकती है.
charity/donation करके टैक्स बचाएं
आप धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान पर भी टैक्स मे डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं. कुछ दान 100% तक कटौती के पात्र होते हैं, जबकि अन्य 50% कटौती के पात्र होते हैं. टैक्स2विन के अनुसार, केवल चेक या नकद (2000 रुपये तक) के माध्यम से किए गए दान टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र हैं.
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parents के हेल्थ और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर टेक्स बचाएं
धारा 80डी के तहत, करदाताओं को खुदके और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर 25,000 रुपये तक की कटौती क्लेम करने की अनुमति देता है. इस धारा के तहत आप एडिशनल कटौती कर सकते है. यदि आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इन्सुरंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप धारा 80डी के तहत अतिरिक्त TAX डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं.
अगर आपके माता-पिता 60 साल से कम उम्र के हैं तो 25,000 रुपये तक का डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है.
अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या इससे अधिक है तब आप 50,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते है.
इसके अलावा, यदि आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं और किसी भी हेल्थ इन्स्योरंस पॉलिसी के तहत कवर नहीं हैं, तो आप फाइनेंसियल वर्ष के दौरान किए गए मेडिकल खर्चों के लिए 50,000 रुपये तक के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.
टेलीफोन और इंटरनेट के खर्च पर टैक्स बचाएं
कर्मचारियों को दी गई टेलीफोन reimbursement आयकर नियमों के नियम 3(7) (ix) के तहत टैक्स के पात्र नहीं है. इसलिए यदि आपको अपने काम के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है तो आप मोबाइल और इंटरनेट खर्च पर टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि, आपको इस टैक्स-बचत सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने नियोक्ता को ओरीजनल बिल जमा करने होंगे.
उपर दिए और अन्य टैक्स सेविंग के असामान्य (uncommon) तरीकों का पता लगाने के लिए आपको अपने कर सलाहकार (tax advisor) से विचार विमर्श कर लेना चाहिए.
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