क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी होने पर मिलेंगे 500 रुपये

अब नए नियम के तहत क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी होने पर मिलेंगे 500 रुपये. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर समाचार नियमों की घोषणा की, जिसे “भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और आचरण (Conduct)) निर्देश, 2022”  कहा जाता है। नए निर्देश 1 जुलाई 2022 से प्रभावी (effective) होंगे और क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान सभी अनुसूचित बैंकों (scheduled banks) (स्टेट सहकारी बैंकों, डिस्ट्रीक्ट सहकारी बैंकों और पेमेन्ट बैंकों को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग (non-banking) फाइनेंसियल कंपनियां (एनबीएफसी) पर लागू होंगे जो भारत में काम कर रही हैं। निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में कोई देरी होने पर क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता (issuer) क्रेडिट कार्डधारक को जुर्माना (fine) अदा करेगा।

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क्रेडिट कार्ड बंद करने पर आरबीआई के नए नियम इस प्रकार हैं:

बंद करने की प्रक्रिया में देरी के लिए कार्डधारक को 500 रु. देने होंगे

यदि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता (issuer) 7 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया में विफल (fail) रहता है, तो उनके पास कोई बकाया राशि नहीं होने पर उसे खाता बंद होने तक देरी के लिए ग्राहक को 500 रुपये प्रति दिन खाते जमा करवानी होगी।

7 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद हो जाना चाहिए

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, यदि कार्डधारक ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड को बंद करने के किसी भी अनुरोध (request) को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा 7 कार्य दिवसों की समय अवधि के भीतर एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। क्रेडिट कार्डधारक को एसएमएस, ईमेल या अन्य माध्यमों से क्रेडिट कार्ड बंद होने के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ कार्ड बंद हो जाएगा

यदि क्रेडिट कार्ड एक वर्ष से अधिक समय से उपयोग में नहीं है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यदि ग्राहक को 30 दिनों की समय अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ग्राहक द्वारा सभी देय राशि (dues) के पेमेन्ट के साथ, कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर दिया जाना चाहिए।

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बंद करने के अनुरोध के लिए कई चैनल उपलब्ध कराए जाने चाहिए

क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता (issuer) को हेल्पलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले लिंक, डेडीकेटेड ई-मेल आईडी, मोबाइल-ऐप, या अन्य मोड के साथ क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने के लिए दी गई रीक्वेट सबमिट करने के लिए कई चैनल प्रदान करना होगा।

क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट पोस्ट के माध्यम से भेजने की जरूरत नहीं है

कार्ड जारीकर्ता को डाक (post) या अन्य किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड बंद करने का रिक्वेस्ट भेजने पर जोर नहीं देना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप अनुरोध (request) प्राप्त करने में देरी हो सकती है.

क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को 30 दिनों के भीतर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ कार्ड बंद होने की स्थिति को अपडेट करना होगा.

कार्ड बंद करने की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ अपडेट की जानी चाहिए.

क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, कोई भी क्रेडिट शेष (credit balance) (यदि क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध हो) कार्डधारक के बैंक खाते में ट्रांस्फेर्ड किया जाना चाहिए.

बंद होने के बाद खाते में जमा बैलेंस ट्रांसफर कर देना होगा.

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